डिंडौरी
डिंडौरी ग्राम खपरीपानी के नयाटोला में महिला बाल विकास विभाग एवं पंचायत विभाग के संयुक्त प्रयासों से ग्राम में हो रहे दो बाल विवाहों को रोका गया, संयुक्त टीम ने दोनों जोड़ों के परिवारों को समझाइश देकर समझाया कि विवाह के लिए लड़की की आदर्श आयु 18 वर्ष और लड़के की आदर्श आयु 21 वर्ष है। समझाइश के बाद दोनों जोड़ों के परिवारों ने सहमति से निश्चय किया कि आदर्श आयु में ही विवाह संपन्न करेंगे।
जिला प्रशासन लगातार बाल विवाह रोकने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है, ज्ञात हो कि कल ग्राम पंचायत सैलवार में भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, जनपद पंचायत और राजस्व विभाग के संयुक्त अमले ने बाल विवाह के बारे में वर वधु के माता पिता को समझाया, समझाइश के साथ ही ये भी बताया गया कि बाल विवाह करना और करवाना एक क़ानूनी अपराध है, बाल विवाह करने वालों के समस्त शासकीय लाभ पर प्रतिबन्ध लग जाता है, समझाइश के बाद दोनों पक्ष ने सहमति के साथ विवाह योग्य आयु होने पर ही विवाह करने का लिखित वचन दिया, जिला प्रशासन की तत्परता के फलस्वरूप बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त हुई।
You Might Also Like
विजयनगर में एमबीए की छात्रा तीसरी मंजिल से गिरी, छात्रा को कमर और हाथों में चोट आई
इंदौर विजयनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार तो एमबीए की छात्रा तीसरी मंजिल से गिर गई। छात्रा को कमर और हाथों...
मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुंबई में इंडिया केम : 2024 को करेंगे संबोधित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुंबई में इंडिया केम : 2024 को करेंगे संबोधित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 18 अक्टूबर को...
भोपाल खनन कॉन्क्लेव के दूरगामी परिणाम होंगे ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल खनन कॉन्क्लेव के दूरगामी परिणाम होंगे ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री होंगे शामिल, खनन कॉन्क्लेव के...
5 वर्षों में गुम हुए 175 मोबाईल अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये रिकवर कर स्वामियों को किये सुपुर्द
अनुपपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही 5 वर्षों में गुम हुए 175 मोबाईल अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये रिकवर कर स्वामियों...