भोपाल। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पुन: पंजीयन भले शुरू हो गए हैं, लेकिन बिना टैक्टर नंबर यह फार्म नहीं भर पा रहे हैं। वही ऐसी 21 से 23 वर्ष आयु की ऐसी लड़कियों को भी वापस लौटना पड़ रहा है, जो अविवाहित हैं। इसके चलते पंजीकरण केंद्रों में जहां विवाद की स्थिति बन रही है। वही प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी नजर आ रहा है।
शहरी क्षेत्रों में इसकी वजह यह भी सामने आई है कि यहां रहने वाली महिलाओं के पास ट्रैक्टर ही नहीं है। इस शर्त के कारण उन महिलाओं को झटका लगा है, जो दूसरी बार पंजीकरण शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वर्षा साहू बिल्लोरे भी इन्ही महिलाओं में शामिल हैं। इनका कहना है कि यदि यह पता होता कि पंजीयन का द्वितीय चरण सिर्फ ग्रामीण महिलाओं के लिये ही है, तो वह अपना समय बर्बाद नही करती। सरकार और प्रशासन द्वारा इस सम्बंध में कुछ स्पष्ट भी नही किया गया है कि योजना के लाभ से वंचित ऐसी महिलाओं के पंजीयन कब से शुरू किये जायेंगे, जिनके पास ट्रैक्टर नही है। इस सम्बंध में महिला बाल विकास विभाग का कहना है कि संशोधित नियम के आदेश मुताबिक ही पंजीयन किये जा रहे हैं।
इधर पंजीयन रोक रही उम्र में विवाह की शर्त
इधर योजना के लिये जरूरी आर्हताओं में सरकार द्वारा तय की गई उम्र में विवाह की शर्त भी ऐसे अभ्यर्थियों को पंजीयन से वंचित कर रही है जिनकी उम्र तो 21 से 23 के बीच है, लेकिन किसी कारण विवाह नहीं हुआ है। गौरीशंकर परिसर बर्रई अंतर्गत रहने वाली वार्ड 85 की प्रतिभा सिंह ने इस पर नाराजगी जताई है। साथ ही इसे अतार्किक बताते हुए सवाल किया है कि क्या लाड़ली बहना बनने के लिये विवाह जरूरी है!
संशोधन में क्या
सरकार ने नियम को संशोधित करते हुए लाडली बहना योजना पात्रता श्रेणी से ट्रैक्टर को हटा दिया है। इसके साथ ही 21 से 23 वर्ष की आयु वाली विवाहिताओं को भी योजना के लाभ से जोड़ने का फैसला किया है।
20 अगस्त तक चलेगा पंजीयन
महिला एवं बाल विकास के माध्यम से इस योजना के लिये 20 अगस्त तक पंजीयन किया जाएगा। इसके बाद 21-25 अगस्त को आपत्तियों का निराकरण, जांच एवं निराकरण 26-29 अगस्त के बीच होगा। वहीं 1-3 सितंबर के बीच स्वीकृत पत्रों का वितरण किया जाएगा और 10 सितंबर को राशि का अंतरण किया जाएगा।
इसलिये बनाई गई योजना
महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन तथा स्वास्थ्य पोषण सुधार के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लागू किया है। क्योंकि एनएच-5 के सर्वे में 23 प्रतिशत महिलाओं के मानक बॉडी इंडेक्स से जहां कम मिले हैं। वहीं दूसरी ओर 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनिमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत मिला है।
योजना को लेकर यह भी
योजना का पंजीयन ग्राम पंचायत सचिव और शहरों में वार्डों के माध्यम से लिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 23 से 59 वर्ष से कम है और घर में टैक्टर होने से वंचित रह गई थी टैक्टर का पंजीयन नंबर देने पर लाभांवित होंगी। वहंी दूसरी ओर 21 से 23 वर्ष आयु की विवाहित महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
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