जबलपुर
मध्यप्रदेश में OBC वर्ग को फिलहाल 14 फीसदी आरक्षण ही मिल सकेगा. जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक बरकरार रखी है. इस मामले पर अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम बहस की सुनवाई तय कर दी है.आज करीब 1 घण्टे तक सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तय किया है कि 4 हफ्ते बाद अब मामले पर फायनल हियरिंग यानि अंतिम बहस सुनी जाएगी.
कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. सरकार के उस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 करके आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किया है. याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में साफ किया था कि ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग सबको मिलाकर कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता. लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने से आरक्षण का दायरा 63 प्रतिशत पहुंच गया है. इससे पहले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देते हुए बढ़ा हुआ 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी. इसे हाईकोर्ट ने जारी रखा है.
You Might Also Like
स्कूली छात्रा प्रेग्नेंट हुई तो प्रेमी ने उतारा मौत के घाट
मैहर मध्य प्रदेश के मैहर में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा का प्यार उसकी हत्या की वजह बन गया। युवती...
बुधनी में बड़ा हादसा: पुल निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 4 मजदूर दबे, तीन की मौत
बुधनी मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में बड़ा हादसा हो गया। बुदनी के ग्राम सियागेन में पुल निर्माण कार्य...
ऑनलाइन सट्टे का काला कारोबार चला रहे 6 सटोरिए गिरफ्तार
शिवपुरी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मोटी रकम कमाने का लालच देकर ऑनलाइन सट्टा का काला कारोबार चल रहा...
जल वितरण प्रणाली को लीकेज प्रूफ बनाने के साथ रीवा के हर घर में शुद्ध जल सप्लाई सुनिश्चित करना है: उप मुख्यमंत्री शुक्ल
जल वितरण प्रणाली को लीकेज प्रूफ बनाने के साथ रीवा के हर घर में शुद्ध जल सप्लाई सुनिश्चित करना है:...