इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं

प्रयागराज
भड़काऊ पोस्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है. अदालत ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाइक करना और शेयर करना अलग है. भड़काऊ पोस्ट को शेयर करना अपराध माना जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइक करने पर IT एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होगी. इस फैसले के साथ ही उच्च न्यायालय ने IT एक्ट के तहत याचिकाकर्ता इमरान के खिलाफ लंबित केस को रद्द कर दिया है.
यह फैसला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि पोस्ट को तब ही प्रकाशित कहा जा सकता है जब वो शेयर या फॉरवर्ड किया जाए. IT एक्ट के तहत अश्लील कंटेंट प्रसारित करना अपराध है.
भड़काऊ पोस्ट लाइक करने का आरोप
बता दें कि आगरा के इमरान पर भड़काऊ पोस्ट लाइक करने का आरोप था. मंटोला थाने में इमरान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया. जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. इस पर जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आदेश दे दिया है.
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