–महाधिवक्ता ने सरकार को पत्र लिखकर कहा
-नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में दे सकते हैं 27 प्रतिशत आरक्षण
भोपाल। प्रदेश में ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण देने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बीच महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है। कौरव ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर बताया है कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र है। ओबीसी आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ पीसी नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है।
1 सितंबर को होनी है फाइनल सुनवाई
6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है। 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। हाईकोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली मौजूद रहने का निर्देश पहले ही दे चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट 1 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोई निर्णय सुना सकती है।
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