नई दिल्ली
अधिक पेंशन के लिए भरे जाने वाले संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदन की शीघ्रता से जांच की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दो जून, 2023 को एक सर्कुलर जारी कर इस बात की पुष्टि की। इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य के लिए या किसी संयुक्त विकल्प या संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए हरेक आवेदन के संबंध में किसी भी गलती को ठीक करने के लिए आवेदन प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर नियोक्ता को एक डिमांड लेटर या सूचना जारी की जाएगी। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा है कि देखा गया है कि डिमांड लेटर/नियोक्ता को सूचना तुरंत जारी नहीं की जाती है।
सर्कुलर के मुताबिक ईपीएफओ फील्ड ऑफिस संयुक्त आवेदन पत्र की समीक्षा करेगा। एक बार जब सभी शर्तें पूरी होने और नियोक्ताओं द्वारा वेतन की जानकारी जमा करने पर इसे ईपीएफओ के डेटाबेस से चेक किया जाएगा। जानकारी की पुष्टि होने के बाद, 23 अप्रैल, 2023 के परिपत्र के अनुसार, ईपीएफओ बकाया ऋण का निर्धारण करेगा और ऋण के जमा या हस्तांतरण के लिए एक निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा, कोई भी सुधार की आवश्यकता पर ईपीएफओ एक महीने के भीतर अधिक जानकारी के लिए नियोक्ताओं से संपर्क करेगा। यदि उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो ईपीएफओ संयुक्त आवेदन पत्र को स्वीकार करेगा। बकाया राशि के हस्तांतरण या जमा करने के संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। एक महीने के अंदर पूरी जानकारी नहीं मिलने पर ईपीएफओ मेरिट के आधार पर आदेश जारी करेगा।
ऐसे होगी रकम की वसूली
कर्मचारी भविष्य निधि खाते में पर्याप्त धनराशि होने पर पिछली देय राशि को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पेंशनरों और कर्मचारियों को किसी भी घाटे को पूरा करने के लिए अपने बैंक खातों से धन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जब पूरी बकाया राशि की गणना हो जाएगी तो ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, फील्ड कार्यालय पेंशनभोगी या कर्मचारी को देय राशि और किसी भी धन के बारे में सूचित करेगा, जिसे फिर से जमा करने या ईपीएफ खाते से हटाने की आवश्यकता होगी। पूर्व या वर्तमान नियोक्ता द्वारा पेंशनभोगी या कर्मचारी को सूचना दी जाएगी। वे अपने पिछले या वर्तमान कंपनी या संगठन द्वारा भुगतान किए गए किसी भी बकाया के बारे में ईपीएफओ से जानकारी प्राप्त करेंगे। ईपीएफ खाते से ईपीएस खाते में ट्रांसफर की जाने वाली राशि का भी अतिरिक्त विवरण में खुलासा किया जाएगा। खाता ट्रांसफर कराने के लिए कर्मचारी की लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ब्याज सहित बकाया योगदान की राशि पहले पीएफ बैलेंस से काटी जाएगी।
आवदेन के बाद वापसी नहीं
जो कर्मचारी ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें यह ध्यान में रखना होगा कि एक बार अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद वे इस स्कीम से बाहर नहीं निकल सकते। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए कर्मचारी के भविष्य निधि खाते से कर्मचारी पेंशन स्कीम खाते में रकम ट्रांसफर के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी है। लेकिन, ईपीएफओ की तरफ से अभी तक इस योजना से बाहर निकलने के विकल्प के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन एक दीर्घकालिक लाभ है। इसलिए एक बार पेंशन शुरू होने के बाद यह कर्मचारी के निधन तक जारी रहती है। निधन के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है। इसलिए एक बार ऊंची पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद इसे वापस लेना मुमकिन नहीं है।
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