भोपाल
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर 17 नवम्बर को मतदान कर सकता है।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से लोकतन्त्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 17 नवम्बर को अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचकर शत-प्रतिशत मतदान कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें। उन्होंने कहा कि नागरिक समृद्ध लोकतांत्रिक परम्पराओं के संवाहक हैं। मतदाताओं के सक्रिय सहभागिता से ही लोकतंत्र परिष्कृत और समृद्ध बनता है। मतदान से लोकतांत्रिक परम्परा को और अधिक समृद्ध बनाने और संवैधानिक कर्त्तव्य निभाने का एक और अवसर मिला है।
राजन ने कहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये 17 नवम्बर को मतदान है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अवश्य मतदान करने की अपील की है।
राजन ने कहा है कि सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सहज, सुगम और समावेशी बनाने के लिये प्रदेश में पहली बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं। इन मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी थी। सक्षम एप के माध्यम से कोई भी दिव्यांग मतदाता अपने लिये व्हीलचेयर या अन्य सहायक उपकरण के लिये अनुरोध कर सकते हैं। बुजुर्गों को कतार में न लगाना पड़े, इसके लिए उन्हे पहले मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर छाया, पीने के पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्थायें की गई हैं।
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