छत्तीसगढ़

एसटी-एससी और पिछड़ा वर्ग के विभाग अलग होंगे

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रायपुर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे इन वर्गाे के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नही किया जाएगा।

किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्याे, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा। राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के हैं। शिक्षा विभाग के  स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया।

राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को टर्नकी आधार पर निर्माण हेतु सीमित निविदा के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम ) योजना के कम्पोनेन्ट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊजीर्कृत किए जाने हेतु 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कृषि पम्पों का सोलराईजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पम्पों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी।  अत: सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पम्पों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा तथा सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मिल रही बिजली मिलती रहेगी।

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