बरेली.
कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया। कोर्ट सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2025 तारीख तय हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध फौजदारी निगरानी स्वीकार कर सुनवाई करते नोटिस भेजकर तलब किया है।
बरेली सुभाषनगर निवासी अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता और अनिल द्विवेदी माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एमएलए -एमपी कोर्ट /सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे कोर्ट ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई।
अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए वर्ग विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस को सत्ता में लाने की ललक में जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मन में शत्रुता, घृणा और वैमनस्य की भावना फैलाने का प्रयास किया है। राहुल के भाषण के हिस्से आपत्तिजनक हैं।
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