बैंक खाता धोखाधड़ी वाला घोषित करने से पहले उधारकर्ता को सुनवाई का अवसर मिले: उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी कर्जदार के बैंक खाते को ‘‘धोखाधड़ी’’ वाला वर्गीकृत करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए और यदि ऐसी कार्रवाई की जाती है तो एक तर्कपूर्ण आदेश का पालन होना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक फैसले को कायम रखते हुए कहा कि खातों को धोखाधड़ी वाले के रूप में वर्गीकृत करने से उधारकर्ताओं के लिए अन्य परिणाम भी सामने आते हैं, इसलिए उन्हें सुनवाई का एक मौका मिलना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘‘उधारकर्ताओं के खातों को जालसाजी संबंधी ‘मास्टर डायरेक्शन’ के तहत धोखाधड़ी वाले के रूप में वर्गीकृत करने से पहले बैंक को उन्हें सुनवाई का अवसर देना चाहिए।’’ यह फैसला भारतीय स्टेट बैंक की एक याचिका पर आया।
You Might Also Like
बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपा सरकार के खिलाफ ‘आरोप पत्र’ किया जारी
नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ ‘आरोप...
बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 एक भीषण हादसा , जिसमें एक सीईओ के परिवार के 6 लोगों की मौत हुई
बेंगलुरु बेंगलुरु के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक सीईओ के परिवार के 6 लोगों...
हमारी सरकार ने पिछले एक या डेढ़ साल में लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी: प्रधानमंत्री मोदी
नई दिल्ली देशभर में 45 जगहों पर आयोजित किए गए रोजगार मेले में 71 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी...
आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हालिया बयान पर संत समाज की प्रतिक्रिया आई
नई दिल्ली आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज को लेकर बयान चर्चा में है. अब देश के दो बड़े...