भजनलाल सरकार भारी वित्तीय संकट में, 88 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी पेंशन को तरसे

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जयपुर
ऐसा लगता है कि भजनलाल सरकार भारी वित्तीय संकट में है, इसके चलते सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का लंबित भुगतान 1800 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है । प्रदेश के 88 लाभार्थी पेंशन के लिए मोहताज हो गए हैं। कई लोगों को कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है।

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या अप्रैल 2024 में 88 लाख 21 हजार 501 है, इन लाभार्थियों को 1036.37 करोड़ रुपये का भुगतान होना था, लेकिन वित्तीय संकट के चलते 23 मई 2024 तक भी लाभार्थियों के खाते में धनराशि नहीं पहुंच सकी है । यही हाल इसी साल मार्च महीने का है । मार्च 2024 के महीने में कुल 921.67 करोड़ में से सिर्फ 449.85 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों के खाते में पहुंची है । जबकि 472 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी लंबित है ।

इसी तरह फरवरी 2024 में 87 लाख 83 हजार 184 लाभार्थियों को 908.67 करोड़ रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन ट्रांसफर होनी थी, लेकिन इसमे 756.76 करोड़ रुपये का ही लाभार्थियों को भुगतान हो सका, जबकि 151.91 करोड़ रुपये का भुगतान फरवरी का भी लंबित है । वहीं जनवरी 2024 में लाभार्थियों की संख्या 87 लाख 32 हजार 491 थी । इन लाभार्थियों को 925.79 करोड़ में से 776.76 करोड़ का भुगतान हो चुका है, जबकि 149.03 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है ।

राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में पात्रता रखने वाले लाभार्थी को 1150 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है ।
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में पात्रता रखने वाली लाभार्थी में 75 वर्ष से कम की लाभार्थी को 1150 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक लाभार्थी को 1500 रुपये देने का प्रावधान है ।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से कम आयुक के लाभार्थियों को 1150 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है । जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है । वहीं कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपये एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है ।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को 1150 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है ।

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