विद्युत चोरी के मामले में दो साल कठोर कारावास सहित 61 हजार रूपये अर्थदंड की सजा

भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शिवपुरी संभाग-एक के वितरण केन्द्र बड़ौदी अंतर्गत ग्राम रातौर निवासी राजेश रावत पुत्र सुरेश रावत को 5 वर्ष पुराने मामले में अनधिकृत रूप से बिजली लाइन से सीधे तार जोड़कर बिजली का उपयोग करने पर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ने दो साल के कठोर कारावास तथा 61 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि कंपनी के उप महाप्रबंधक पराग धावर्डे द्वारा निरीक्षण दल सहित 11 जनवरी 2019 को ग्राम रातौर निवासी आरोपी राजेश रावत पुत्र सुरेश रावत को बिजली कनेक्शन के बिना सीधे लाइन से तार जोड़कर बिजली चोरी कर उपयोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।
You Might Also Like
सीएम हाउस में लगी वैदिक घड़ी, CM डॉ. मोहन यादव करेंगे ऐप का लोकार्पण
भोपाल एमपी के सीएम हाउस में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार यानि 1 सितंबर...
स्वदेशी ही समृद्धि का आधार है : राज्यमंत्री गौर
स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)...
प्रदेश के 20 लाख किसानों को देंगे सोलर पावर पंप : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
नये महाविद्यालय भवन का भूमिपूजन भी किया महाराजा मानसिंह तोमर के नाम से जाना जाएगा महाविद्यालय भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन...
ऋषि परंपरा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत – उप मुख्यमंत्री शुक्ल
रीवा में कश्यप जयंती समारोह में हुए शामिल भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि ऋषि परंपरा हमारे...