बैंक धोखाधड़ी मामला : CBI कोर्ट ने BOI के पूर्व मैनेजर को 5 साल जेल की सजा सुनाई

नई दिल्ली
हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में हैदराबाद में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) की सरूरनगर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ए. गद्दादर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि, दो अन्य व्यक्तियों को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि हैदराबाद के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने गद्दादर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अधिकारी ने बताया कि अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पंडिती राजशेखर और गद्दीगोपुला सत्यानंद राव को भी एक साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया को धोखा देने के इरादे से साजिश रची थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि गद्दादर ने धोखाधड़ी से आवास ऋण आवेदनों को संसाधित, स्वीकृत किया और ऋण राशि वितरित की।
इसके बाद सभी ऋण खाते एनपीए हो गए और बैंक को 73.80 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जांच के बाद, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अपराधी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।
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