सड़क की चौड़ाई देखकर मिलेगी बिल्डिंग परमीशन
राज्य शासन ने भोपाल विकास योजना प्रारूप में किया संशोधन

भोपाल। राज्य शासन ने भोपाल विकास योजना प्रारूप 2031 में अहम संशोधन किया है। जिसके तहत अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में भवन की अनुमतियों सड़क की चौड़ाई के हिसाब से दी जाएंगी। विकास योजना प्रारूप में स्पष्ट किया है कि भविष्य में भवन के आकार तथा ऊंचाई, लंबाई-चौड़ाई को मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निर्माण किए जाने के प्रावधान किए जा रहे हैं।
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भवन का उपयोग किस प्रयोजन के लिए होगा। इसके प्रावधान भी स्पष्ट रूप से मार्ग चौड़ाई के आधार पर ही रहेंगे। भवन के अंदर संचालित की जाने वाली गतिविधि को परिवर्तित भी किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने संशोधित मास्टर प्लान में बाघ एवं बड़ी झील को बचाने के लिए जरूरी संशोधन किए हैं। साथ ही पूर्व में प्रस्तावित प्लान कई आवासीय प्रोजेक्ट को कृषि भूमि में बदल दिया है। संशोधित प्लान पर 30 दिन में आपत्तियां बुलाई हैं। अनंतिम प्लान अगस्त 2023 में जारी हो सकता है।
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