भोपाल
प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह घोषणा कर चुके है कि इन कॉलोनियों में विकास कार्यो के लिए निम्न आय वर्ग के रहवासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नियम जारी करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों में विकास शुल्क की कुल राशि में से बीस प्रतिशत राशि निम्न आय वर्ग के रहवासियों से ली जाएगी। अब विभाग को इसमें फिर संशोधन करना पड़ेगा।
विभाग ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियमों में संशोधन किया है। जो बदलाव किए गए है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी चिन्हित अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों जिन्होंने अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने का अपराध किया है उनकी सम्पत्तियों को चिन्हांकित करने के बाद कुर्क किया जा सकेगा। इससे प्राप्त राशि संबंधित निकाय की निधि के रुप में होगी और इसका उपयोग केवल संबंधित कॉलोनी के विकास कार्य के लिए किया जाएगा। नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारी इस सम्पत्ति को खर्च करने के लिए आदेश जारी करेंगे और सम्पत्तियों का मूल्यांकन कलेक्टर गाईड लाईन के आधार पर किया जाएगा। अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास शुल्क की कुल राशि मे से बीस प्रतिशत निम्न आय वर्ग के रहवासियों से और पचास प्रतिशत अन्य रहवासियों से व्यक्तिगत रुप से ली जाएगा।
सांसद-विधायक निधि से कॉलोनियों में होंगे विकास कार्य
सांसद और विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त राशि से भी विकास कार्य किए जा सकेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अधीन प्राप्त निधियों से भी कॉलोनियों में विकास कार्य किए जा सकेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। अब सीएम की घोषणा के अनुरुप संशोधन करने विभाग को एक बार फिर संशोधित आदेश जारी करना पड़ेगा।
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