इंदौर घटना पर बाल आयोग ने दिखाई सख्ती
नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

भोपाल। इंदौर के बड़वाली चौकी इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने सख्ती दिखाई है। इसे किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। इतना ही नहीं की गई कार्रवाई से अवगत कराने पुलिस से सप्ताह भर में प्रतिवेदन भी मांगा है।
दरअसल इंदौर के बड़वाली चौकी इलाके में कुछ उत्पाती युवकों ने छोटे बच्चों को आगे किया और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके साथ ही सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। इसको गंभीर मामला मानते हुए राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने संज्ञान लिया है। साथ ही उत्पातियों द्वारा विरोध प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करने को किशोर न्याय अधिनियम की धारा-83 का उलंघन बताते हुए इंदौर पुलिस कमिश्रर हरिनारायण चारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। इसमें उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन में शामिल नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष न केवल प्रस्तुत किया जाय बल्कि बच्चों की काउंसलिंग भी कराई जाय।
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