जीवन शैली

अनमैरिड कपल्स को जरूर जान लेना चाहिए ये नियम

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बिना शादी के किसी भी जोड़े के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। कानूनी नियम नहीं पता होने की वजह से कपल्स को पुलिस या पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ता है। बॉलीवुड की कई मूवीज में इस तरह की चीजें दिखाई भी जाती है। इसलिए कुछ दिन आपको पता होना चाहिए जिससे आप मुश्किल सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। आइए जानते हैं वो 5 नियम।

लिव-इन रिलेशनशिप कानून:इन दिनों विदेशों की तरह भारत में भी लिव-इन रिलेशन का चलन बढ़ गया है। लड़के-लड़कियां शादी के बैगर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। ताकि अगर रिश्ता ना बने तो आसानी से अलग हुआ जा सकेगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद लड़की हेल्पलेस हो जाती है। ऐसे में कुछ उनको कानून की तरफ से दिए गए संरक्षण के बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में कहा था कि जिस लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक हो यानी दोनों बालिग हो तो लिव इन में रह सकते हैं।

वहीं, वो अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। साल 2006 में एक केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह शादीशुदा कपल के बीच तलाक होने पर पति पत्नी को गुजारा भत्ता देता है उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने पर कोर्ट आखिरी फैसला लेगा और जुर्माना भी लगा सकता है। यानी अगर किसी लड़की का इस्तेमाल करके लड़का छोड़ देता है तो लड़की कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

कपल्स सार्वजनिक जगह पर बैठने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन कानून में सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करने पर सजा का प्रावधान हैं। आईपीसी की धारा 294 में अगर कपल्स अश्लील हरकत करते पाए जाए जाते हैं तो उन्हें 3 महीने तक जेल हो सकती है।

होटल में रुकने के निमय: कई बार देखने को मिलता है कि होटल में अनमैरेड कपल्स को ठहरने नहीं दिया जाता है। या फिर पुलिस पकड़ के ऐसे लोगों को ले जाती है। लेकिन कानून में बालिग कपल्स को ये अधिकार दिए हैं कि वे कहीं भी जाकर किसी होटल में ठहर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों पार्टनर को अपना पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। कई होटल्स में लोकल आईडी स्वीकार नहीं की जाती है इसलिए होटल में रुकने के लिए सारे नियम जान लेना चाहिए। ताकि आने वाली मुसीबतों से बच सकेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार दिया गया है। कपल्स प्राइवेट जगह पर एक-दूसरे से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। साल 2017-2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों पर अपने फैसले सुनाए हैं।

शादीशुदा कपल्स की तरह अनमैरेड कपल्स में घरेलू हिंसा का कानून लगता है। अगर कोई कपल्स ऐसे रिलेशन में हैं जिसमें अपशब्दों या गाली-गलौच का प्रयोग होता है। ऐसे में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार, लड़कियां सुरक्षा की मांग कर सकती है।

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