मध्य प्रदेश

पदोन्नति पर रोक से प्रदेश के निकायों में 191 सीएमओ के पद खाली

भोपाल
मध्यप्रदेश में पदोन्नति पर रोक होंने के कारण नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 191 पद खाली पड़े है। यहां प्रभारी अधिकारियों की तैनाती कर विभाग को काम चलाना पड़ रहा है।  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विधायक दिलीप गुर्जर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। विधायक ने पूछा था कि हाईकोर्ट इंदौर द्वारा 23 अक्टूबर 2020 के पालन में शासन ने क्या निर्देश जारी किए है। यदि निर्देशों के विपरीत कोई नियुक्ति की गई है तो उसे हटाने के लिए शासन ने क्या निर्देश जारी किए है।  

विधायक ने यह भी जानकारी मांगी थी कि नगर पालिका में रेग्युलर सीएमओ की नियुक्त करने व प्रभारी सीएमओ की नियुक्तियों पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 23 अक्टूबर 2020 के बाद प्रदेश में कहां-कहां प्रभारी सीएमओ की नियुक्ति किस किस श्रेणी की नगर पालिका में किस अधिकारी के आदेश पर की गई है। नगर पालिका के नाम सहित विवरण उन्होंने मांगा था। एक अप्रैल 2020 से 29 नवंबर 2021 तक प्रभारी सीएमओ की नियुक्ति और उनके नाम, मूलपद  कार्य अवधि का विवरण भी विधायक ने मांगा था। प्रभारी सीएमओ की नियुक्तियों के असंतोष में कितनी शिकायतें शासन को मिली है यह जानकारी भी उन्होंने मांगी थी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पदोन्नति बाधित होंने के कारण 191 मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद खाली है। रिक्त पदों पर विभाग द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद के पदोन्नति चैनल में आने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों जैसे राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, और कार्यालय अधीक्षकों को प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाया गया है।
 जो इस चैनल में नहीं आने वाले थे उन्हें उनके मूल पदों पर भेज दिया गया है।

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