छत्तीसगढ़

118 स्थलों में रेत भंडारण की अनुमति, 4 पर प्रकरण दर्ज, एक से वूसली गई राशि

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रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले दिन प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू ने रायपुर संभाग के अंतर्गत रेल भंडारण का मामला उठाया। जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि रायपुर संभाग में 118 स्थलों पर रेल भंडारण की अनुमति दी गई है जिसमें से 4 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया और एक प्रकरण में 43000 रुपये समझौता राशि के रुप में वसूल किया गया।

रंजना साहू द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि 118 स्थलों में रेत भंडारण की अनुमति विक्रय प्रयोजन के लिए जारी किया गया है और 15 जून 2021 की स्थिति में रेत भंडारण के लिए 114 अनुज्ञप्तिधारियों ने रेत भंडारण किया है। 4 अनुज्ञप्तिधारी ने रेत का भंडारण नहीं किया है। रंजना ने सवाल किया कि 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में नदी से रेत उत्खनन प्रतिबंध रहता है, यदि हां तो अवैध उत्खनन रोकने के लिए विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में नदी से रेत उत्खनन प्रतिबंध किया गया है। 10 जून के बाद रायपुर संभाग के सभी जिलों के खनिज अमले के द्वारा अवैध उत्खनन की जांच हेतु औचक निरीक्षण किया गया जा रहा है। 10 जून से 14 जुलाई की अवधि में रायपुर संभाग में रेत के अवैध उत्खनन के 4 प्रकरण दर्ज कर 1 प्रकरण में 43000 रुपये समझौता राशि वूसल किया गया है, शेष तीन प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है।

 

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