उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट ने पायलट को दी बड़ी राहत, बर्खास्‍तगी का आदेश खारिज, इस वजह से हुआ था एक्‍शन

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 लखनऊ 
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विंग कमांडर (सेवानिवृत) राजेश कुमार नागर को बड़ी राहत देते हुए, दो विमान दुर्घटनाओं को लेकर उनके खिलाफ जारी बर्खास्तगी के आदेशों को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने उन्हें सेवा में बहाल करने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने विंग कमांडर राजेश कुमार नागर की दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याची का कहना था कि वह एयर फोर्स में बतौर पायलट भर्ती हुआ था। 14 जनवरी 2008 को उसे उत्तर प्रदेश में एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए तीन साल के डेप्युटेशन पर भेजा गया था, जिसे बाद में एक साल और बढ़ा दिया गया। 22 फरवरी 2008 को स्टेट प्लेन किंग एयर सी-90 ए इलाहाबाद एयरफोर्स स्टेशन के एयरस्ट्रिप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मामले में छह साल बाद वर्ष 2014 में याची को आरोप पत्र प्रेषित किया गया व 5 फरवरी 2016 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं दूसरे मामले में 25 सितम्बर 2012 को याची को एक को-पायलट के साथ प्रीमियर 1ए एयरक्राफ्ट को दिल्ली से लखनऊ लाना था। 

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