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TET Certificate टेस्ट की वैधता 7 वर्ष की जगह आजीवन होगी

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नई दिल्ली
 केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने  घोषणा की कि सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है. 2020 में, राष्ट्रीय परिषद के लिए शिक्षक शिक्षा (एनसीटीई) ने सामान्य निकाय की अपनी 50 वीं बैठक में टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर जीवन भर के लिए मंजूरी दे दी थी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने गुरुवार को घोषणा की है कि सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

शिक्षामंत्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा-निदेशरें में कहा गया है कि टीईटी राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाएगी। टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता टीईटी पास करने की तारीख से 7 वर्ष तक थी।

वहीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द किए जाने के निर्णय पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा, '' विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में लगभग 33 करोड़ विद्यार्थियों की सुरक्षा,स्वास्थ्य तथा उनका उज्‍जवल भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श एवं परामर्श के पश्चात ही उचित निर्णय लेना मोदी सरकार की निर्णय प्रक्रिया की विशेषता है।''

निशंक के मुताबिक इस निर्णय तक पहुंचने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों, शिक्षाविदों, विद्यालय संचालकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से लंबा परामर्श किया गया है। यह सभी हितधारकों से परीक्षा के लिए किया गया विश्व का सबसे बड़ा विमर्श है।'

पहले टेट की वैधता 7 साल तक के लिए थी

सरकारी स्कूल्स में शिक्षक की नौकरी पाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी है. पहले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट की वैधता (TET Certificate Validity) सिर्फ 7 साल तक के लिए होती थी. यानी अगर किसी उम्मीदवार ने वर्ष 2011 में टीईटी पास किया, तो उसका सर्टिफिकेट 2018 तक के लिए ही मान्य होता.

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