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ट्रैक्टर रैली पर SC ने कहा दिल्ली में किसे एंट्री देनी है पुलिस तय करे

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नई दिल्ली
नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Farmer Protest) कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च (Farmers Tractor March) निकालने का ऐलान किया है। इस बीच किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 20 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। बता दें कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सोमवार को जब इस मसले की सुनवाई हुई, तो चीफ जस्टिस की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है. साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी.

चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है. हालांकि, जब सॉलिसिटर जनरल की ओर से गणतंत्र दिवस का हवाला देकर अदालत के निर्देश की अपील की तो अब इसपर विस्तार से बुधवार को सुनवाई की जाएगी.

दिल्ली पुलिस ने की है ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में किसानों के 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कानून-व्यवस्था का हवाला दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल इस मामले को 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है।

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