मुंबई
अवैध निर्माण मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक सोनू सूद की इमारत पर बीएमसी द्वारा किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीएमसी का आरोप था कि सोनू सूद ने बिना इजाजत लिए ही अपने जुहू स्थित रिहायशी इमारत को होटल बना दिया। बीएमसी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने बीएमसी को 13 जनवरी तक इस मामले में किसी भी तरह का ऐक्शन न लेने का आदेश दिया है।
सूद ने वकील डी पी सिंह के जरिये पिछले हफ्ते अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है। सोनू सूद ने याचिका में कहा था कि उन्होंने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। केवल वे बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है।
पिछले साल बीएमसी से नोटिस मिलने के बाद सूद ने दीवानी अदालत का रुख किया था लेकिन कोर्ट ने उन्हें वहां अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सोनू सूद को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था।
बीएमसी ने पिछले हफ्ते जुहू पुलिस थाने में शिकायत देकर कथित तौर पर बिना अनुमति आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। बीएमसी ने पुलिस को शिकायती पत्र तब दिया जब उसने इमारत के निरीक्षण करने पर कथित तौर पर यह पाया कि सूद द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और पिछले साल अक्टूबर में नोटिस दिए जाने के बावजूद वह अवैध निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। हालांकि, पुलिस ने अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
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