मुंबई
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रंगदारी मामले में दोषी करार दिया है। साथ ही सोमवार को उसे दो साल की सजा भी सुनाई गई। वैसे तो ये मामला पांच साल पुराना है, लेकिन सालभर पहले ही इसे सीबीआई (CBI) को सौंपा गया था। लंबी पड़ताल के बाद सीबीआई ने छोटा राजन के खिलाफ कई अहम सबूत इकट्ठा किए।
डॉन के अलावा उसके तीन गर्गों को भी दोषी माना गया है। साथ ही उन्हें भी दो-दो साल की सजा सुनाई गई। दरअसल सीबीआई को अक्टूबर 2019 में छोटा राजन से जुड़े पांच केस सौंपे गए थे। इसमें दो केस तो उसके शुरुआती दिनों के थे, जब वो गैंगस्टर राजन नायर के साथ शराब की तस्करी करता था। इसके अलावा इसमें एक केस रंगदारी का था। सीबीआई के मुताबिक 2015 में छोटा राजन ने मुंबई के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकी देकर उससे 26 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसी मामले में सोमवार को मुंबई स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने छोटा राजन, सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ दादया सुमित और विजय मात्रे को दो-दो साल की सजा सुनाई।
वैसे रंगदारी का ये चौथा मामला है, जिसमें छोटा राजन दोषी पाया गया है। कानपुर: छोटा राजन, मुन्ना बजरंगी के नाम पर जारी कर दी डाक टिकट सीबीआई की जांच में पता चला कि छोटा राजन ने पनवेल स्थित बिल्डर नंदू के ऑफिस में अपने गुर्गों को भेजा भी था। बतौर सबूत सीबीआई ने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में फेश किया। इसके अलावा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट के सामने रखी गई, जिसमें छोटा राजन खुद बिल्डर को धमकी दे रहा था। वहीं केस में एक आरोपी ठक्कर की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वो लंबे वक्त से ही फरार चल रहा है। इससे पहले अगस्त 2019 में मुंबई की मकोका कोर्ट ने राजन को बीआर शेट्टी शूटआउट मामले में दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई थी। शेट्टी पेशे से व्यापारी थे, राजन गैंग ने 2012 में मुंबई में उनकी हत्या कर दी थी।
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