पटना
बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर प्रारूप प्रकाशन के दौरान मतदाता सूची में संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता (Voter list) का प्रारूप प्रकाशन पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर किया जाएगा।
19 जनवरी 21 से 01 फरवरी 21 तक पंचायत मतदाता सूची (Panchyat Voter list) में संशोधन संबंधी दावा एवं आपत्तियां प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से या आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दी जा सकेगी।
01 फरवरी 21 के बाद दावा एवं आपत्तियां किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं की जाएंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने या सुधार को लेकर कोई भी आवेदन आयोग को नहीं भेजे क्योंकि इसमें वक्त लग सकता है। शनिवार को आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है, तो उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अवश्य रहेगा।
नाम नहीं है तो प्रपत्र घ में करें आवेदन
आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं से मतदाता सूची प्रारूप को देखकर आश्वस्त होने को कहा कि उनका नाम सही रूप से आया है या नहीं। नाम नहीं है तो प्रपत्र घ में आवेदन करें और प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां देकर उसकी प्राप्ति रसीद ले लें। आयोग के अनुसार वैसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं वे भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर आवेदन प्रपत्र घ में दे सकते हैं।
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