उत्तर प्रदेश

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कूड़ा जलने पर नामी कंपनी लोहिया कॉर्प लिमिटेड पर मुकदमा दर्ज

कानपुर
उत्तर प्रदेश के कानपुर में थाना पनकी के अंतर्गत प्लास्टिक व कूड़ा जलाना नामी कंपनी लोहिया कॉर्प लिमिटेड को बेहद भारी पड़ गया है। कूड़ा जलाने के मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

मिली जानकारी के अनुसार कानपुर के पनकी थाना अंतर्गत बनी लोहिया कॉर्प लिमिटेड के बाहर 28 दिसंबर को पनकी साइट नम्बर-1 के सामने सड़क के किनारे काफी मात्रा में प्लास्टिक, थर्माकोल जलता हुआ उस वक्त मिला जब महापौर प्रमिला पांडे निरीक्षण के लिए निकली हुई थी।

इस दौरान महापौर ने कूड़े की आग को तत्काल प्रभाव से बुझाते हुए इसकी जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी और कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद 29 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से गठित की गई। टीम ने नगर निगम के दस्ते के साथ लोहिया कॉर्प छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में जला हुआ प्लास्टिक वेस्ट तथा पास ही बिना जला हुआ प्लास्टिक व थर्माकोल पाया गया था।

इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की तरफ से जांच के दौरान मौके पर मौजूद क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर एके माथुर के द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर खुद ही देर शाम क्षेत्रीय अधिकारी माथुर ने थाना पनकी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। जिस पर थाना पनकी में लोहिया कॉर्प लिमिटेड के ऊपर धारा 15 (1), 16 (2), 268 व 278 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी पनकी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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