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कंगना रनौत को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, फ्लैट तोड़फोड़ रोकने संबंधी अर्जी खारिज 

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मुंबई
बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण गिराने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्‍ट्रेस कंगना रनौत ने नियमों का उलंघन करते हुए तीन फ्लैटों का आपस में मर्जर कर लिया। कंगना ने इन तीन फ्लैटों को बिना मंजूरी के मिला लिया। मुंबई सरकार और कंगना के बीच जारी है जंग बता दें महाराष्‍ट्र महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पिछले एक साल से कंगना रनौत मोर्चा खोले हुए कंगना रनौत है। 

कंगना के द्वारा मुंबई की तुलना पीओके से किए जाने के बाद प्रदेश सरकार और कंगना के बीच ये जंग शुरू हुई थी। बीबीएसमसी ने मुंबई स्थित कंगना रनौत के बंगले में स्थित आफिस को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़फोड़ कर दी थी। जिसके बाद कंगना रनौत ने कोर्ट की शरण ली थी और हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ को गलत बताते हुए BMC को फटकार लगाई थी। राखी सावंत के पति रितेश ने खोला रहस्‍यमय शादी का राज, बताई अब तक सामने न आने की मजबूरी कोर्ट ने कहा घर बनाने में कंगना ने किया इन नियमों का उल्‍लंघन कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को अनधिकृत निर्माण को गिराने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। 

उपनगर डिंडोशी में मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने अपने आदेश में कहा कि कंगना रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था। ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्‍तें को ऐसा करने में कवर कर लिया था। कोर्ट ने कहा कि ये सरकार द्वारा स्‍वीकृत योजना का गंभीर उल्‍लंघन है और ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि कंगना ने ऐसा करते हुए डूब क्षेत्र, डक्ट क्षेत्र, सामान्य मार्ग को कवर किया और फ्रीफ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) को रहने योग्य क्षेत्र में बदल दिया।
 

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