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सूरत: महानगर पालिका चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, 5 मार्च तक हथियार पर पाबंदी

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सूरत
गुजरात के सूरत शहर में महानगर पालिका, नगर पालिका और पंचायत चुनाव फरवरी में होने है। इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर धवल पटेल ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि, 5 मार्च 2021 तक हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही यह अधिसूचना शहरी क्षेत्र सहित पूरे सूरत जिले में प्रभावी होगी। अधिसूचना जारी करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शहर में कानून और व्यवस्था बनी रहे, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति हथियार, तलवार, खंजर, बंदूक, चाकू, लाठी, डंडा, शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले औजार नहीं ले जा सकता। इसके अलावा कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ साथ न रखें। पत्थरों या फेंकी जा सकने वाली वस्तुओं को ले जाना, जमा करना या तैयार करना निषिद्ध है। शव, आकृतियां या मूर्तियों को दिखाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिससे शिष्टाचार या नियमों का उल्लंघन हो ऐसे भाषण या इशारे न करें। सार्वजनिक रूप से गीत गाने और बाजा बजाने व शोर-शराबा करने पर प्रतिबंध रहेगा। हालाँकि, मनपा चुनावों के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना में सरकारी कर्मचारियों को ड्‌यूटी के दौरान छूट दी गई है। पुलिस कर्मियों, वृद्धों को लकड़ी, लाठी ले जाने पर छूट रहेगी।

 

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