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रामपुर के नवाब संपत्ति विवाद में अब चार फरवरी को होगी सुनवाई

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 रामपुर  
रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की करीब 27 अरब की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में अब चार फरवरी को सुनवायी होगी। जनपद न्यायाधीश ने मंगलवार को पूर्व में दिए गए एक आदेश को री कॉल कराने की अर्जी खारिज कर दी है।

रामपुर में नवाब खानदान की अरबों रुपये की संपत्ति है। इसे लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब यह संपत्ति स्वर्गीय मुर्तजा अली खां की बेटी निखत बी, बेटे मुराद मियां और दूसरे पक्ष के स्वर्गीय मिक्की मियां की पत्नी पूर्व सांसद बेगम नूरबानो, उनके बेटे नवेद मियां और बेटियों समेत कुल 16 लोगों में बंटनी हैं। इनमें बेगम नूरबानो, नवाब काजिम अली खां भले ही रामपुर में रहते हैं लेकिन, तलत फातिमा हसन पत्नी कामिल हसन कैलीफोर्निया में रहती हैं। समन अली खां उर्फ समन खां महाराष्ट्र में रहती हैं तो सैयद सिराजुल हसन बेंगलुरु में और गिजाला मारिया सैगबर्ग जर्मनी में रहती हैं।

खानदान के अन्य लोग दिल्ली, लखनऊ से लेकर दूसरी जगहों पर रहते हैं। पूर्व में निगहत बी और मुराद मियां पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यह मामला हाईकोर्ट में सुना जाएगा, जिस पर तलत बी एवं अन्य पक्षकार के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति जताते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उन्होंने पूर्व के आदेश को री कॉल करने का कोर्ट से अनुरोध किया था। इस मामले पर कोर्ट में मंगलवार को बहस हुई। कोर्ट ने मंगलवार को री कॉल के लिए दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया। अब इस प्रकरण की सुनवाई चार फरवरी को होगी।

नवाब संपत्ति प्रकरण में पूर्व में मुराद मियां और निगहत बी के अधिवक्ता की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश हुआ था, जिसे री-कॉल कराने संबंधित अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई चार फरवरी को होगी।

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