पटना
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सभी जिलों को बूथों के गठन का निर्देश दिया है। बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र (बूथ) का गठन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथों का गठन नहीं किया जाएगा। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
2016 में आयोजित पंचायत आम चुनाव में राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे। आयोग के अनुसार पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए जिलों द्वारा आयोग को पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथों का गठन किया जा सकेगा।
बूथों के गठन के प्रारूप प्रकाशन व अन्य प्रक्रिया को लेकर आयोग ने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 तक किया जाएगा। राज्य में पंचायत आम चुनाव के मार्च-मई, 2021 के बीच संभावित है।
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