पटना
परिवहन विभाग ने 7 साल बाद ऑटो का नया किराया तय किया है। कम से कम दो किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया तय हुआ है। इससे अधिक सफर करने पर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त पैसे देने होंगे। बिहार में साल 2013 के बाद ऑटो रिक्शा के किराए में पुनरीक्षण नहीं किया था। जबकि इस अवधि में पेट्रोल-डीजल के मूल्य में काफी वृद्धि हुई। इसलिए राज्य सरकार ने विचार किया कि 14 फरवरी 2013 को जारी आदेश में संशोधन किया जाए। बढ़ी हुई दर राज्य स्तर पर लागू होगी। विभाग ने वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया है और साफ किया है कि इससे अधिक किराया लेने पर सरकार कार्रवाई करेगी।
किराये की तालिका दिखनी चाहिए
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑटो सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से तय पार्किंग में ही वाहन लगाना होगा। हर चालक अपनी वाहन में किराए सूची लगाएंगे। हर गाड़ी के पास एक शिकायत पंजी रहेगी। किराए से कोई अधिक पैसा वसूल नहीं करेगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश का लाभ आम लोगों को नहीं मिलता है। ऑटो चालक संघ अपने हिसाब से जब मन करता है, किराया तय कर देता है।
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