भोपाल
बालाघाट जिले में बैंकों की गलती से फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित हो जाने वाले 21 किसानों को बैंकों द्वारा 7 दिन के भीतर दावा राशि दी जायेगी।
इस सिलसिले में कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंक की गलती का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना पड़ेगा और संबंधित बैंकों को पीड़ित किसानों को दावा राशि का भुगतान करना होगा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 में फसल बीमा कराने वाले जिले के 21 किसानों की पोर्टल पर एन्ट्री नहीं करने वाले बैंकों की गलती के कारण किसानों को फसल बीमा की दावा राशि का भुगतान नहीं हो सका है। समिति ने माना है कि फसल बीमा का प्रीमियम कराने के साथ ही बैंक शाखा की जिम्मेदारी थी कि वह पोर्टल पर इसकी एन्ट्री कराये।
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