उत्तर प्रदेश

पुलिस के लिए योगी सरकार ने बदला नियम 

 लखनऊ 
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 50 प्रतिशत थानों में कर्मठ सब इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में अब 50 प्रतिशत थानों पर सब इंस्पेक्टरों को प्रभारी (थानाध्यक्ष) बनाया जा सकेगा। अभी तक केवल एक तिहाई थानों पर ही उन्हें प्रभारी बनाया जा सकता था। इस संबंध में मंगलवार को नया शासनादेश जारी किया गया। 

वर्ष 2018 में जारी शासनादेश को संशोधित करके यह बदलाव किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि इंस्पेक्टरों व सब इंस्पेक्टरों की तैनाती उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यवहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाएगी। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले इंस्पेक्टरों व सब इंस्पेक्टरों का मनोबल बढ़ेगा। यह उद्देश्य पूरा करने के लिए यदि जरूरी हो तो दो तिहाई थानों में इंस्पेक्टरों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए यदि योग्य व उपयुक्त इंस्पेक्टर उपलब्ध नहीं हैं तथा सब इंस्पेक्टर उपलब्ध हैं तो 50 प्रतिशत तक सब इंस्पेक्टरों की तैनाती की जा सकती है। 

अपर मुख्य सचिव गृह ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हों। संबंधित पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इससे पहले 11 मई 2018 के शासनादेश में प्रदेश के कुल थानों के दो तिहाई थानों पर इंस्पेक्टरों तथा एक तिहाई थानों पर सब इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किए जाने का फैसला लिया गया था। अब यह शासनादेश संशोधित कर दिया गया है। 
 

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