Latest Posts

मध्य प्रदेश

पहली बार उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सेवा भर्ती नियम बने

9Views

भोपाल
खाद्य विभाग ने मध्यप्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा भर्ती नियम बना दिए है। इन भर्तियों में पैतालिस साल तक की अधिकतम छूट दी जा सकेगी। इन भर्तियों में अब आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नए अधिनियम के बाद अब सेवा भर्ती के लिए ये नियम जारी किए गए है। इन नियमों के लागू होने के बादआयोग के अध्यक्ष या आयोग के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत  अधिकारी द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी। ये सेवा भर्ती नियम पहली बार बनाए गए है और ये पहले से काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और नई भर्तियां अब नए नियमों के अंतर्गत की जाएगी।

जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी है अथवा रह चुके है उन्हें इन पदों के लिए आवेदन करने 45 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की छूट रहेगी। यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले सभी वर्गो के कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथ परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियोें को भी मिलेगी। छटनी के तहत शासकीय सेवा से हटाए गए कर्मचारी भी 45 वर्ष की आयु तक आयोग के विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

भूतपूर्व सैनिकों को भी 45 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की पात्रता रहेगी। महिला उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक छूट मिलेगी। तलाकशुदा महिलाओं को 45 वर्ष तक की आयु तक आवेदन की पात्रता रहेगी। निगम मंडल, होमगार्ड और विक्रम पुरस्कार धारक व्यक्तियों को पांच वर्ष की छूट रहेगी। जिस पद के लिए जो शैक्षणिक अर्हता होगी वह उम्मीदवार के पास होना चाहिए। पद के लिए परीक्षा में शामिल होने तय शुल्क भी देना होगा।

आयोग में भर्ती होने वाले सदस्यों को समययमान वेतनमान दिया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो भर्तियां होंगी और पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर भी ये नये नियम लागू होंगे। जो सीधी भर्तियां होंगी  उसमें भारतीय नागरिकों को ही आवेदन की पात्रता होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पांच वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी।

admin
the authoradmin