पटना हाईकोर्ट का आदेश, एनकाउंटर में निर्दोष के मारे जाने पर 10 लाख रुपये का मुआवजा दे बिहार सरकार
पटना
पुलिस मुठभेड़ के दौरान राहगीर के मारे जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को चार सप्ताह के भीतर दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। तय समय के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं करने पर 24 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने मृतक के पिता रामानंद राय की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने 68 पन्नों के आदेश में कहा कि सरकारी अधिकारियों ने माना है कि एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से एक राहगीर की मौत हो गई है। एक निर्दोष की मौत गोली लगने से हुई, जबकि देश का संविधान सभी को जीने का अधिकार देता है। सरकारी तंत्र अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर पाया। किसी के जीवन को नहीं छीना जा सकता। साथ ही आवेदक को दस लाख रुपये का मुआवजा चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश देते हुए अर्जी को निष्पादित कर दिया।
दरअसल, रामानंद राय के पुत्र रणविजय कुमार 28 दिसम्बर 2000 को शाम साढ़े चार बजे अपने दो अन्य छात्रों के साथ कुम्हरार स्थित संदलपुर हॉस्टल जा रहे थे। इसी दौरान कुम्हरार पुलिस पोस्ट के समीप पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी में आवेदक के पुत्र रणविजय कुमार गोली के शिकार हो गये। गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी।
You Might Also Like
देशभर के 17 ESI अस्पतालों में संविदा नियुक्ति, मुजफ्फरपुर को मिलेगा 100 बेड का नया अस्पताल
पटना कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 17 अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। मुजफ्फरपुर...
तेजस्वी यादव को फिर चुनाव आयोग का नोटिस, 48 घंटे में वोटर आईडी जमा करने के निर्देश
पटना बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)...
परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला: चार कर्मियों ने हड़पे 2.30 करोड़ रुपये, ऑडिट में खुली टैक्स चोरी
रोहतास रोहतास जिले के परिवहन विभाग में वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है। विभागीय ऑडिट में लगभग...
शिक्षकों के लिए राहत: म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल शुरू, तबादले की राह आसान
पटना बिहार में तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए काम की खबर है। शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग...