मध्य प्रदेश

डेवलपमेंट के लिए सिटीजन चार्टर, मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवा ही हमारे द्वार अभियान

भोपाल
मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शासन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समयसीमा अब एसी कमरों में बैठकर तय नहीं की जाएगी, बल्कि खुद ग्रामीणजन सिटीजन चार्टर तय करेंगे। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान चलाएगा।

केन्द्रीय पंचायत राज मंत्रालय की पहल पर मध्यप्रदेश में यह कवायद शुरू होने जा रही है। केन्द्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने पिछले महीने सरकार को पत्र लिखकर ग्रामीण जनों की राय के आधार पर ग्रामीण अंचलों का सिटीजन चार्टर तय करने को कहा था। इसके बाद अब राज्य सरकार 22 जुलाई से इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से कवायद शुरू करने जा रहा है।  ग्रामीण अंचलों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।

ग्राम सभा की बैठक में सिटीजन चार्टर ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के सिटीजन चार्टर को अंतिम रूप देने पर भी निर्णय किया जाएगा। ग्राम विकास की योजना तैयार करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान पर ध्यान दिया जाएगा। उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के निवास क्षेत्रों में ग्राम सभा के संचालन की जानकारी का भी प्रचार किया जाएगा।

ग्रामीण अंचलों में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए केन्द्र सरकार के सुझाये बिन्दुओं के आधार पर राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय कर सिटीजन चार्टर का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इन सेवाओं में किस तरह के सुधार की जरूरत है, इस पर ग्राम सभाओें में विचार-विमर्श किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित सेवाओं पर विस्तृत चर्चा होगी तथा सेवाओं के वितरण के लिए समयसीमा तय की जाएगी। सभी लाइन विभागों के फील्ड स्तर के अधिकारी इन ग्राम सभाओं में शामिल होंगे। इस ग्राम सभा की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

ग्राम सभा के आयोजन के लिए कलेक्टर हर ग्राम सभा के लिए एक नोडल अधिकारी को तैनात करेंगे तथा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। ग्राम सभा शासन में लोगों की भागीदारी का एक मंच है। इसके जरिए सदस्यों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चत कराने प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से ग्राम सभा के आयोजन से एक सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। ग्राम सभा की तिथि, समय, स्थान और कार्यसूची का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए नोटिस जारी किया जाएगा।

 

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