नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित रैली रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में आदेश पारित नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में पुलिस को फैसला लेना है कि कौन राजधानी दिल्ली में आए और कौन नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप कार्यपालिका है आपके पास आदेश पारित करने का अधिकार है। हम इस मामले में फैसला नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने किसानों की रैली रोकने के लिए दाखिल याचिका वापस ले ली। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि कमिटी का पुनर्गठन किया जाए।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी नराजगी जताई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों और सरकार के बीच बातचीत के लिए बनाई गई कमिटी के सदस्यों के बारे में लोगों ने कमिटी के मेंबरों की प्रतिष्ठा के हनन वाली बयानबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिटी के सदस्यों के मान प्रतिष्ठा को तार-तार किया गया।
You Might Also Like
बिहार में शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का ऐलान
पटना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया...
ऑपरेशन महादेव में ढेर हुए तीनों आतंकी पाकिस्तानी, जेब से निकली वोटर स्लिप और ID – कहां के थे मतदाता?
श्रीनगर पिछले महीने 28 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के दाचीगाम में महादेव की पहाड़ियों में जंगलों के बीच 'ऑपरेशन महादेव' के...
मुंबई में कबूतरखानों पर ब्रेक: 51 बंद, दाना खिलाना बैन, 100 लोगों पर जुर्माना
मुंबई महाराष्ट्र सरकार के निर्देश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने दादर कबूतरखाना...
IAS अधिकारियों के हुए तबादले, पदस्थापना आदेश जारी, देखें लिस्ट
भोपाल. मध्य प्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (IAS Transfer) के तबादला आदेश जारी किये हैं, सामान्य प्रशासन...