उत्तर प्रदेश

जूते के नीचे ‘ठाकुर’ लिखा होने पर हिरासत में लिए दुकानदार को पुलिस ने छोड़ा

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 बुलंदशहर  
बता दें कि गुलावठी निवासी बजरंग दल के नगर संयोजक विशाल चौहान ने गुलावठी थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ 153 ए, 323 व 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।बुलंदशहर में जूतों के सोल पर जातिसूचक शब्द (ठाकुर) लिखे जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ जांच के बाद 153ए धारा (धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश) हटा दी है।  आरोपी दुकानदार को छोड़ दिया गया है।  विशाल चौहान ने रिपोर्ट में कहा था कि टाउन स्कूल के निकट एक होटल के बराबर में वह जूते खरीदने के लिए रुक गया। जूतों के सोल पर जातिसूचक शब्द लिखा हुआ था। 

उसने दुकानदार से जातिसूचक शब्द लिखे जूते बेचने का विरोध किया। इसपर दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की। उक्त मामला सोशल मीडिया पर छाने व उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद दुकानदार के विरुद्ध 153ए धारा हटा ली है। गुलावठी थाना प्रभारी सचिन मलिक ने बताया कि आरोपी दुकानदार उक्त जूता गाजियाबाद से खरीदना बता रहा है। 

इसकी जांच की जा रही है। जूता बनाने वाली कंपनी का पता लगाने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। अतुल श्रीवास्तव, एसपी सिटी ने बताया कि गुलावठी थाने में विशाल चौहान ने जातिसूचक शब्द लिखे जूते बेचने के संबंध में दुकानदार की शिकायत की थी, जिसके आधार पर 153ए, 323 व 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना में धारा 153ए की बात गलत पाई गई है। पुलिस जांच के बाद मारपीट का मामला पाया गया। अन्य धाराओं पर विवेचना की जा रही है।

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