गैंगस्टर एक्ट से सवा साल में ध्वस्त किए 22 हजार से ज्यादा आपराधियों का साम्राज
लखनऊ
यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की एक धारा को अपना सबसे प्रभावी ‘हथियार’ बना लिया है। पुलिस इसी ‘हथियार’ से अब अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त कर रही है। महज सवा साल में पुलिस ने 22259 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गैंग के सदस्यों की लगभग 1128 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की।
अपराधियों के अर्थ तंत्र को तोड़ने वाली गैंगस्टर एक्ट की यह धारा 14(1) है, जिसके तहत अपराध के जरिए हासिल संपत्तियों का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण किया जाता है। इस धारा में आरोपित किए जाने वाले अपराधियों की संपत्तियों का मूल्यांकन करके पुलिस उसकी रिपोर्ट डीएम की कोर्ट में पेश करती है। डीएम के आदेश पर संपत्तियों को जब्त करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है। पुलिस अपनी रिपोर्ट के जरिए यह साबित करती है कि अभियुक्त ने यह संपत्ति अपराधिक कृत्यों के सहारे हासिल की है। प्रदेश पुलिस ने जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 5558 मुकदमे दर्ज किए। इन मुकदमों के माध्यम से 22259 अपराधियों विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें माफिया डॉन मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद समेत प्रदेश के 25 चिह्नित कुख्यात अपराधी भी शामिल हैं।
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