रायपुर
गुरूकृपा इन्फा रियल्टी इडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह के नाम पर दर्ज भूमि और सपंत्ति को छत्तीसगढ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ एस. भारतीदासन के निर्देश पर कुर्क किया गया।
कलेक्टर ने यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के प्रतिवेदन के आधार पर दिया है। प्रतिवेदन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना आजाद चैक का अपराध क्रमांक 144/17 धारा 420 भा.द.वि. एवं छत्तीसगढ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7, 10, ईनामी चिटफंड और धन परि.स्कीम अधिनियम 1978 की धारा 4, 5 के तहत गुरूकृपा इन्फा रियल्टी इडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह पिता राम सिंह के नाम पर दर्ज किया गया है। इसी तरह उनकी भूमि और सपंत्ति को छत्तीसगढ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत कुर्की करने का अनुरोध भी किया गया है। प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर का प्रतिवेदन, अनावेदक का जवाब, अभियोजन का कथन एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 में दिए प्रावधानों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।
विवेचना के निष्कर्ष के आधार पर अनावेदक गुरुकृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर ने कुल 421 निवेशक द्वारा 551 पालिसी/बॉड कराकर 1,82,99,101.00 रुपए निवेश की गई राशि वापस नहीं की है। उक्त निवेश की गई राशि कुर्की के माध्यम से निवेशकों को वापस किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने छत्तीसगढ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अनावेदक गुरूकृपा इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लि.कं. के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह पिता राम सिंह की ग्राम आरंग रा.नि.म. व तहसील आरंग जिला रायपुर में धारित ख.नं. 1560/4 रकबा 0.081 हे. ख.नं. 1560/12 रकबा 0.170 हे. एवं ख.नं. 1560/18 रकबा 0.045 हे. इस प्रकार कुल ख.नं. 3 कुल रकबा 0.296 हे. भूमि को कुर्क किये जाने हेतु अत:कालीन आदेश दिया है।
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