भोपाल
कोरोना संक्रमण के दौर में श्रम विभाग ने कारखाना अधिनियम के तहत सभी कारखानों में काम करने वाले वयस्क कर्मचारियों के साप्ताहिक और दैनिक काम की अवधि तय कर दी है। किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। श्रम विभाग ने कारखाना अधिनियम में बदलाव करते हुए वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्य की अवधि तय करते हुए अतिरिक्त काम के लिए छूट प्रदान की है।
किसी भी कर्मचारी से 1 दिन में 12 घंटे, सप्ताह में 72 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। हर कार्य की कालावधि 6 घंटे की होगी। 6 घंटे के बाद आधा घंटे विश्राम कर फिर 6 घंटे काम लिया जा सकेगा। लेकिन विश्राम से पहले 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी से अतिरिक्त कार्य कराया जाता है उसके लिए उसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लेकिन अतिरिक्त कार्य करने के लिए कर्मचारी पर अनिवार्यता या बाध्यता नहीं रहेगी ।
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