कर्नल पुरोहित कोर्ट में बोले- ड्यूटी के लिए साजिशकर्ताओं के साथ मीटिंग में था, यही मेरा कसूर
मुंबई
मालेगांव बम ब्लास्ट (Malegaon blast) केस में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित (Colonel Purohit) बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने बचाव में दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि वह अपनी ड्यूटी के तहत भारतीय सेना को खुफिया सूचनाएं पहुंचाने के लिए साजिशकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए थे। हाई कोर्ट की बेंच पुरोहित की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्होंने मामले में अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को रद्द करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर रखे गए बम में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। एनआईए ने पुरोहित पर आतंक रोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया था। पुरोहित की वकील नीला गोखले ने जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की बेंच को बताया कि वह (पुरोहित) सेना तक खुफिया सूचनाएं पहुंचाने के लिए इन बैठकों में हिस्सा ले रहे थे।
पुरोहित की वकील ने कहा, NIA को केंद्र से परमिशन लेनी चाहिए
गोखले ने कहा कि पुरोहित महज अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, इसलिए एनआईए को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 197 (2) के तहत सैन्य बलों के सदस्यों के किसी भी अपराध के खिलाफ केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही मुकदमा चलाया जा सकता है। गोखले ने भारतीय सेना और मुंबई पुलिस के तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर हिमांशु राय से मिले दस्तावेजों का संदर्भ देते हुए कहा कि गोपनीय सूचना मुहैया कराने के लिए पुरोहित की सराहना भी की गई थी।
'ड्यूटी के लिए साजिशकर्ताओं के साथ मीटिंग में था, बाद में मुझे आतंकी बताया गया'
पुरोहित ने अपनी दलील में कहा, ‘मैं इन दस्तावेजों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपना फर्ज निभा रहा था। इन समूहों के बीच पैठ बनाकर मैं अपने सीनियर्स को गुप्त सूचनाएं भेजा करता था। और इस काम के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया, मुझे यातना दी गई और मुझे आतंकवादी बताया गया।’ पिछले साल सितंबर में पुरोहित ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले में अपने खिलाफ सभी लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया था। पुरोहित को मामले में 2009 में गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय की पीठ आगे दो फरवरी को मामले में दलीलें सुनेगी।
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