उत्तर प्रदेश

एएमयू की संपत्ति कर वसूली पर 31 जनवरी तक रोक

   लखनऊ

इलाहाबाद हाई कोर्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही नगर निगम द्वारा यूनिवर्सिटी के जब्त बैंक खाते को भी खोलने का निर्देश दिया है.

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने लघुवाद कोर्ट अलीगढ़ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याची यूनिवर्सिटी से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें. साथ ही केस को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए.

फिलहाल, कोर्ट ने 31 जनवरी तक एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने एएमयू की याचिका पर दिया है.

 

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