लखनऊ
इलाहाबाद हाई कोर्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही नगर निगम द्वारा यूनिवर्सिटी के जब्त बैंक खाते को भी खोलने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने लघुवाद कोर्ट अलीगढ़ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याची यूनिवर्सिटी से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें. साथ ही केस को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए.
फिलहाल, कोर्ट ने 31 जनवरी तक एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने एएमयू की याचिका पर दिया है.
You Might Also Like
1 सितंबर से यूपी में नया नियम: बिना डॉक्यूमेंट पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, CM योगी का आदेश
लखनऊ उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक करने के मकसद...
शिकायत लेकर पहुंचे, मुस्कान लेकर लौटे
शिकायत लेकर पहुंचे, मुस्कान लेकर लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को किया 'जनता दर्शन' प्रदेश भर से आए हर...
महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता, लापरवाही स्वीकार नहीं: मुख्यमंत्री
महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता, लापरवाही स्वीकार नहीं: मुख्यमंत्री सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वॉड की गतिविधियाँ बढ़ाएं:...
बरसाना में राधारानी अभिषेक: बैरियर टूटा, तीन श्रद्धालु घायल
बरसाना राधारानी के जन्म के दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरियर लगाकर भीड़ को रोक रखा था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़...