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जुलूस के साथ नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी, नामांकन और शपथ पत्र मिलेंगे ऑनलाइन

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Koदेहरादून
ढोल नगाड़ों की धूम पर नाचते समर्थकों की भीड़ के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने जाते नेताओं के नजारे आगामी विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आएंगे। कोविड के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ अधिकतम दो प्रस्तावकों के ही मौजूद रहने की सीमा लगा दी है। साथ ही नामांकन पत्र, शपथ पत्र और जमानत राशि से जुड़े काम का ऑनलाइन विकल्प भी दे दिया है। कोविड संक्रमण के दौरान आयोजित होने वाले चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग अगस्त 2020 में ही विस्तृत गाइडलाइन जारी कर चुका है। बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों के चुनाव इसी गाइडलाइन के साथ सम्पन्न हो चुके हैं। अब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी यही गाइडलाइन लागू होगी। इसके मुताबिक प्रत्याशी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर नामांकन पत्र, शपथ पत्र ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके साथ ही जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा हो सकेगी। हालांकि नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारियों के सामने पेश होना होगा। लेकिन इस दौरान उनके साथ अधिकतम दो प्रस्तावक ही मौजूद रहेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए रिटर्निंग अधिकारी प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अलग- अलग समय देंगे, इस तरह प्रत्याशी पूर्व निर्धारित समय पर ही नामांकन के लिए उपस्थित होंगे।

पांच लोग और पांच वाहन
आयोग ने डोर टू डोर प्रचार में प्रत्याशी सहित अधिकतम पांच लोगों के शामिल होने की शर्त लगाई है। इसमें सुरक्षा कर्मी अलग से शामिल हो सकते हैं। इसी तरह रोड शो में भी एक बार मे पांच वाहन शामिल हो सकेंगे। अलबत्ता प्रत्याशी चाहें तो टुकड़ो में रोड शो निकाल सकते हैं। हालाँकि इसमें भी दो काफिलों के बीच आधा घण्टा और 100 मीटर का फासला होना जरुरी किया गया है।

कोविड संदिग्ध को टेंडर सर्टिफिकेट
मतदान केंद्र पर हर मतदाता का तापमान लिया जाएगा। यदि किसी मतदाता का तापमान दो बार मापने पर भी सामान्य से ज्यादा रहा तो उन्हें मतदान अधिकारी द्वारा टेंडर सर्टिफिकेट देकर, मतदान के अंतिम घण्टे में मतदान के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह अंतिम घण्टे के भी अंत में ऐसे मतदाताओं के वोट पूरी सतर्कता के साथ दर्ज किया जाएगा। आयोग मतदान केन्द्रों पर मास्क औऱ ग्लब्स की भी सुविधा देगा। सभी मतदाता ग्लब्स पहनकर ही इवीएम का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतदान केंद्रों पर पहचान के लिए कहे जाने पर मतदाता को मास्क उतारना होगा। कोविड मरीज, अस्सी साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग औऱ दिव्यांग पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोविड के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आयोग की तरफ से विस्तृत गाइडलाइन पहले से ही  उपलब्ध हैं। इसी गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।

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